Raipur. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की अहम बैठक रविवार, 11 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। बैठक दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास, सिविल लाइन रायपुर में होगी। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय लिए जाने की संभावना है। कैबिनेट बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव प्रेसवार्ता कर मंत्रिपरिषद में लिए गए निर्णयों की जानकारी देंगे। इससे पहले 30 सितंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। उस बैठक में अतिथि व्याख्याता नीति, पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण लागू करने के लिए भर्ती नियम और फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने से संबंधित निर्णय लिए गए थे।
30 सितंबर की बैठक में शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 के स्थान पर संशोधित नीति-2026 को कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया था। नई व्यवस्था में मेरिट सूची में समान श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक बराबर होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों में राजकीय विश्वविद्यालयों में किए गए अध्यापन कार्य को भी शामिल किया गया है। एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम पांच महीने अध्यापन कार्य पूरा करने पर पांच अंक दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय के अध्यापन अनुभव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी।
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों और राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का भी निर्णय लिया था। इसके अलावा मानदेय में विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के बजाय कार्य-दिवस आधारित मानदेय प्रणाली लागू करने की मंजूरी दी गई। पिछली बैठक में फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने से संबंधित आदेश का भी अनुसमर्थन किया गया था। राज्य सरकार ने फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय एसजीएसटी के बराबर राशि सिनेमाघरों को प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था को मंजूरी दी थी। इसके अलावा पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम-2026 को स्वीकृति दी गई। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा।
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