दुष्कर्मी को 10 वर्ष की सजा, एक हजार रुपए का अर्थदंड भी

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Update: 2023-03-05 06:04 GMT

बेमेतरा। जिले के थाना नांदघाट क्षेत्र में हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। यह फैसला फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश मधु तिवारी ने दिया है। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी दिनेश वर्मा पिता नेतू उर्फ नेतराम वर्मा (32), निवासी ग्राम मेढ़की, थाना नांदघाट को 10 वर्ष की सश्रम कारावास के साथ एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक, बेमेतरा सतीश वर्मा ने पैरवी की है।

उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता ने जिला अस्पताल बेमेतरा के पुलिस सहायता केन्द्र में रिपोर्ट दर्ज कराया था। उसके पिता रोजी मजदूरी करने के लिए रायपुर चले गए थे और उसकी मां बचपन से ही उसके पिता को छोड़कर अपने मायके में रह रही थी। वह अपने घर में अकेली रहती थी, आरोपी दिनेश वर्मा द्वारा उसे नाबालिग होना जानते हुए भी बहला फुसलाकर, अपने घर की बाड़ी में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था।

15 फरवरी 2021 को जिला अस्पताल बेमेतरा में इलाज कराने अपने पिता के साथ आई, तब पता चला कि उसके पेट में गर्भ ठहर गया व घटना के संबंध में पीड़िता ने अपने पिता को जानकारी दी गई। इसके बाद एफआईआर दर्ज किया गया। इस प्रकरण में 10 साक्षियों कथन कराया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है।

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