रायपुर ग्रामीण में अपराधियों पर सख्ती, आदतन आरोपी को NSA में किया निरुद्ध
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Raipur. रायपुर। रायपुर ग्रामीण पुलिस ने जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आदतन अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए गोबरा नवापारा निवासी कुख्यात गुंडा बदमाश लल्ला उर्फ टुमन सोनवानी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) 1980 के तहत निरुद्ध कर केंद्रीय जेल रायपुर भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से हत्या, मारपीट, अवैध हथियार रखने, शराब और गांजा की बिक्री, जुआ-सट्टा जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त रहा है और उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई के बावजूद उसकी आपराधिक गतिविधियां नहीं रुकी थीं।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी लल्ला उर्फ टुमन सोनवानी (24 वर्ष), निवासी सदर रोड, गोबरा नवापारा के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के तहत कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण कार्यालय की ओर से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर को प्रतिवेदन भेजा गया था। मामले का परीक्षण करने के बाद जिला दंडाधिकारी ने आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध करने का आदेश जारी किया।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी वर्ष 2010 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय रहा है। उसके खिलाफ अब तक हत्या, शराब पीकर मारपीट, गुंडागर्दी, अवैध हथियार रखने, अवैध शराब बेचने, गांजा तस्करी और जुआ-सट्टा संचालित करने सहित विभिन्न गंभीर मामलों में 13 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। इन मामलों में भारतीय दंड विधान, आबकारी अधिनियम, नारकोटिक्स एक्ट, आर्म्स एक्ट तथा जुआ-सट्टा अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में अभियोग पत्र भी प्रस्तुत किए गए हैं।
पुलिस ने बताया कि आरोपी को सुधारने के उद्देश्य से उसके खिलाफ समय-समय पर 11 प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई थी। उसे बाउंड ओवर कराकर न्यायालय के माध्यम से भविष्य में अपराध नहीं करने की चेतावनी दी गई, लेकिन इन सभी प्रयासों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके बाद भी आरोपी लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा, जिससे क्षेत्र की शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने लगी।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए रायपुर ग्रामीण पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की। जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश जारी होने के बाद पुलिस ने आरोपी को विधिवत निरुद्ध कर केंद्रीय जेल रायपुर भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आदतन अपराधियों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह कठोर कार्रवाई जारी रहेगी ताकि आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना बनी रहे। पुलिस के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाती है जिनकी गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था और शांति के लिए गंभीर खतरा बन जाती हैं। यह कानून प्रशासन को ऐसे अपराधियों को निरुद्ध करने का अधिकार देता है ताकि वे समाज में दोबारा अपराध न कर सकें।
रायपुर ग्रामीण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अपराध नियंत्रण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हत्या, नशे का कारोबार, अवैध हथियार, गुंडागर्दी और संगठित अपराध में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ लगातार निगरानी रखी जा रही है। ऐसे सभी अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे कड़े कानूनों का भी उपयोग किया जाएगा। पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उनके क्षेत्र में किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि, अवैध नशे का कारोबार, हथियारों की तस्करी या गुंडागर्दी की जानकारी हो तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और प्राप्त सूचना के आधार पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।