रायपुर कलेक्टर ने कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जारी की गाइडलाइन

Update: 2021-08-28 13:43 GMT

छत्तीसगढ़। रायपुर कलेक्टर ने कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर नई गाइडलाइन जारी किया है. 

  1. धार्मिक स्थल के प्रवेश द्वार पर सेनिटाईजर डिस्पेन्सर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना - अनिवार्य होगा।
  2. दही हांडी (मटकी फोड़) के आयोजन की अनुमति नही होगी।
  3. परिसर में केवल अलक्षण (विना लक्षण) वाले व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जावे।
  4. फेस कवर/मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जावे। 
  5. कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर/वैनर/स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्शित किए ।
  6. कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में जागकरूकता फैलाने के जिए ऑडियो और . वीडियो क्लिप को नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए।
  7. आगंतुकों को परिसर में क्रमश: एक के बाद एक ही प्रवेश दिया जावे। एक साथ परिसर के भीतर भीड़ इकट्ठा न किया जावे।
  8. स्वयं के वाहन से आने वाले श्रद्धालुओं के जूते, चप्पल उनके वाहन में ही रखकर. . धार्मिक/पूजा स्थल में प्रवेश हेतु निर्देशित किया जाए। अन्य श्रद्धालुओं हेतु अलग-अलग स्लॉट अनुसार जूते/चप्पल रखने की व्यवस्था की जाए।
  9. परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल पर सोशल डिस्टेंशिंग/फिजिकल डिस्टॅशिंग को ध्यान में रखते हुये उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए।
  10. परिसर के बाहर और भीतर स्थित सभी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया. आदि. में हमेशा सोशल डिस्टॅशिंग के नियमों का पालन किया जाना होगा।
  11. कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंशिंग का पालन कराने हेतु परिसर मे चूने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा/सर्कल/निशान लगाई जावे।
  12. प्रवेश हेतु कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जावे।
  13. आगंतुकों को परिसर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों और पैरों को साबुन और पानी से धोना होगा।
  14. बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि पर्याप्त सोशल डिस्टेंशिंग/फिजिकल डिस्टेंशिंग दूरी बनी रहे।
  15. मुर्ति/धार्मिक ग्रंथों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी।





 


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