Raipur. रायपुर। मोर जमीन मोर आवास के तहत भवन अनुज्ञा के विपरीत निर्माण करने के से सम्बंधित जनशिकायत पर निगम ने नोटिस जारी किया है। निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने शिकायत पर. वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। इस पर निगम मुख्यालय प्रधानमंत्री आवास योजना शाखा के अधिकारियों ने तत्काल स्थल निरीक्षण किया । तात्यापारा वार्ड 37 में आबादी भूमि पर जोन क्रमांक 7 से भवन अनुज्ञा और जियो टेंगिग के पश्चात व्यवसायिक प्रयोजन 2 शटर बनाया पाए जाने पर सम्बंधित हितग्राही सतीश कुमार सिंह और संतोष कुमार सिंह को सम्बंधित हितग्राही घनश्याम सिंह ठाकुर और रुपेश सिंह ठाकुर को जारी कर व्यवसायिक प्रयोजन हेतु निर्मित शटर को हटाकर बंद किये गए दरवाजे को पुन: 15 दिनों के भीतर निर्मित करने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस
ब्राम्हणपारा वार्ड के सारथी चौक के समीप 300वर्गफीट शासकीय भूमि पर किये गये अवैध निर्माण को निगम ने तोड़ा। इससे पहले निर्माणकर्ता को नियमानुसार 3 नोटिस एवं अंतिम सूचना देने उपरांत उनके द्वारा स्वत: अवैध निर्माण नहीं हटाने पर यह कार्रवाई की गई। इस अवैध निर्माणकर्ता को 700 वर्गफीट क्षेत्र में पट्टा आबंटन किया गया था। इसके बाद उन्होने अतिरिक्त लगभग 300 वर्गफीट शासकीय भूमि क्षेत्र में कब्जा कर अवैध निर्माण कर लिया था एवं आवासीय भूमि पर नियम विपरीत दुकान बनाकर व्यवसायिक गतिविधियों का़ संचालन करने लगे थे।