Raipur Breaking: रेप के दो मामलों में आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा
छग
Raipur. रायपुर। शादी का झांसा देकर युवतियों के शारीरिक शोषण के दो अलग-अलग मामलों में विशेष अदालत ने दोषियों को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला एट्रोसिटी मामलों के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनाया। विशेष न्यायाधीश सिन्हा दुष्कर्म, एनडीपीएस और अन्य गंभीर मामलों में कड़ी सजा देने के लिए जाने जाते हैं। विशेष लोक अभियोजक उमाशंकर वर्मा ने बताया कि पहला मामला आरोपी साजिद लखवानी के खिलाफ दर्ज किया गया था। वर्ष 2023 में टिकरापारा थाना क्षेत्र में उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
वहीं, दूसरा मामला आरोपी करण सोनी के खिलाफ जुलाई 2024 में डीडी नगर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। दोनों आरोपियों ने अनुसूचित जाति की अलग-अलग युवतियों को शादी का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन बाद में उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। जब पीड़िताओं ने न्याय की मांग की, तो मामला अदालत तक पहुंचा। मामलों की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने उन्हें अजीवन कारावास की सजा सुनाई।