Raipur Breaking: गैस कंपनियों के खिलाफ नए नियम का हुआ ऐलान

छग

Update: 2024-07-17 14:47 GMT
Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने गैस कंपनियों के खिलाफ नियम विरूद्ध कार्य करने पर सख्त कार्रवाई करने की घोषणा की है. कलेक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कीर्तिमान राठौर ने जुलाई माह की शुरूआत में भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कंपनी के अधिकारियों सहित जिले के 42 गैस एजेंसी सहित प्राइवेट गैस एजेंसी के मालिकों को बैठक ली गई थी. इस बैठक के दौरान सभी कमर्शियल गैस उपभोक्ताओं को एक साथ सौ किलो से अधिक गैस रखने पर और औद्योगिक संस्थानों को तीन सौ किलो से अधिक द्रवित गैस रखने की स्थिति में स्टोरेज और विस्फोटक लाइसेंस रखने का निर्देश दिया गया था।

अब बीते एक महीने में हुए सुधार की समीक्षा की जाएगी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कीर्तिमान राठौर ने सभी गैस कंपनी और एजेंसी को कमर्शियल गैस का उपयोग करने वालों को एसवी व्हाउचर और गैस कार्ड उपलब्ध कराने के अलावा डिलेवरी करने पर एंट्री करने संबंधी बने नियमों के पालन का निर्देश दिया है. साथ ही घरेलू गैस का परिवहन करने वाले वाहनों में उपभोक्ता के सुविधा के तौल मशीन और विस्फोट निरोधक यंत्र रखने के भी निर्देश दिए गए. जिला प्रशासन ने अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में दोबारा गैस कंपनी और डीलर्स की बैठक रखी जाएगी. जिसमें एक माह में किए गए सुधार की समीक्षा की जाएगी। नियम विपरीत कार्य करने वालों की विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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