Raipur. रायपुर। प्रार्थी फणेन्द्र यादव ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह डब्ल्यू.आर.एस. कालोनी खमतराई रायपुर का निवासी है। प्रार्थी का परिचय आज से 02 -03 वर्ष पूर्व जागेश्वर यादव पिता समारू राम यादव जो कि टैगोर नगर कोतवाली में केन्टीन का संचालन करता है, से हुआ था। जागेश्वर यादव ने प्रार्थी से कहा कि उसकी जान पहचान बड़े-बड़े अधिकारियों से है, वह उसकी नौकरी लगवा देगा। जिससे प्रार्थी उसके झांसे में आकर स्वयं की नौकरी लगवाने के नाम पर जागेश्वर यादव को 08 लाख 35 हजार रूपये दे दिया। कुछ दिनों बाद प्रार्थी द्वारा जागेश्वर यादव से नौकरी के संबंध में पूछताछ करने तथा अपने द्वारा दिये गये रूपये को वापस मांगने पर उसके द्वारा टालमटोल किया जाता था, परंतु जागेश्वर यादव द्वारा ना ही प्रार्थी का नौकरी लगवाया गया और ना ही उसका रकम वापस किया गया, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 86/24 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डाॅ. संतोष कुमार सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली योगेश साहू, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी कोतवाली को आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया था। चूंकि घटना के बाद से आरोपी लगातार फरार चल रहा था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रहीं थी। इसी दौरान टीम के सदस्यों को आरोपी की उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी की पतासाजी करते हुए प्रकरण में आरोपी जागेश्वर यादव को पकड़ने में सफलता मिलीं। पूछताछ में आरोपी द्वारा उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नगदी रकम 5,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी- जागेश्वर यादव पिता समारू यादव उम्र 45 साल निवासी जंगलपुर जिला राजनांदगांव। हाल पता- टैगोर नगर कोतवाली रायपुर।