Raipur Breaking: आरंग पुलिस ने मवेशी तस्कर को किया गिरफ्तार

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Update: 2025-07-26 14:22 GMT
Raipur. रायपुर। आरंग थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मवेशी तस्करी का मामला पकड़ा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक बोलेरो पिकअप वाहन को घेराबंदी कर पकड़ा, जिसमें तीन मवेशियों को अमानवीय तरीके से ठूंस-ठूंस कर उड़ीसा ले जाया जा रहा था। वाहन चालक के पास परिवहन के लिए कोई वैध दस्तावेज भी नहीं पाए गए। आरंग थाना में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक (सउनि) ने बताया कि दिनांक 24 जुलाई की रात्रि को आरक्षक क्रमांक 2658 दीनदयाल सोनवानी एवं आरक्षक क्रमांक 1865 नियाज खान के साथ थाना क्षेत्र में गश्त पर निकले थे।
इसी दौरान ग्राम पारागांव के पास एक मुखबिर से सूचना मिली कि एक बोलेरो पिकअप (क्रमांक CG06-GX-5902) में अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी कर उड़ीसा कटिंग के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और ग्राम निसदा की ओर से आने वाले वाहन की घेराबंदी की। इस दौरान साक्षी के रूप में दुर्गेश यादव और अनिल जलक्षत्री को नोटिस देकर बुलाया गया। कुछ देर बाद वाहन आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस देखकर चालक ने वापस मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तत्परता से घेराबंदी कर वाहन को रोका गया।
आरोपी की पहचान और खुलासा
पूछताछ में चालक ने अपना नाम आशीष यादव पिता करण यादव उम्र 24 वर्ष निवासी गुरुद्वारा के पीछे, पंजाबी पारा, वार्ड क्रमांक 13, महासमुंद बताया। उसने स्वीकार किया कि वह उड़ीसा मवेशी बेचने के लिए ले जा रहा था। जब पुलिस ने गवाहों की उपस्थिति में वाहन की तलाशी ली, तो उसमें 2 भैंस और 1 भैंस का बच्चा (कुल 3 मवेशी) पाए गए, जिन्हें बिना चारा-पानी और अमानवीय रूप से ठूंस-ठूंसकर भरा गया था। चालक से मवेशी परिवहन से संबंधित दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद मौके पर पंचनामा तैयार कर वाहन, मवेशी और आरोपी को थाना लाया गया।
संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज
आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11, एवं छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही बीएनएसएस की धारा 94 के अंतर्गत भी नोटिस दिया गया। पुलिस ने वाहन और मवेशियों को जब्त कर लिया है और मामले की विवेचना जारी है।
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