Bilaspur/Raipur. बिलासपुर/रायपुर। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सामान ले जाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब रेल यात्री हवाई यात्रा की तरह ही ट्रेन टिकट बुक करते समय अपने अतिरिक्त लगेज की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो 31 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गए हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यात्रियों को अतिरिक्त सामान बुक कराने के लिए अलग से रेलवे पार्सल काउंटर जाने की जरूरत नहीं होगी। यात्री टिकट बुकिंग के समय ही अपने सामान की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर अतिरिक्त शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए IRCTC पोर्टल या रेलवे के पार्सल पोर्टल का उपयोग किया जा सकेगा। रेलवे के नए नियमों के अनुसार यह सुविधा केवल उन यात्रियों को मिलेगी, जिनके पास कन्फर्म आरक्षित टिकट उपलब्ध होगा।
यानी वेटिंग या अन्य प्रकार के टिकट वाले यात्री इस ऑनलाइन लगेज बुकिंग सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। नई सुविधा चुनिंदा श्रेणियों के यात्रियों के लिए लागू की गई है। इसमें एसी फर्स्ट क्लास, एसी 2-टियर, फर्स्ट क्लास, स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास कोच के यात्री शामिल हैं। इन श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्री अब निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने के लिए पहले से ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। रेलवे ने अलग-अलग श्रेणियों के लिए मुफ्त सामान ले जाने की सीमा भी तय की है। एसी फर्स्ट क्लास के यात्री 70 किलोग्राम तक सामान बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ले जा सकेंगे। वहीं अतिरिक्त शुल्क देकर अधिकतम 150 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति होगी। एसी 2-टियर और फर्स्ट क्लास श्रेणी में यात्रियों को 50 किलोग्राम तक सामान मुफ्त ले जाने की सुविधा होगी। अतिरिक्त शुल्क देकर अधिकतम 100 किलोग्राम तक सामान ले जाया जा सकेगा। इसी तरह स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम तक सामान मुफ्त रहेगा और शुल्क देकर अधिकतम 80 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति होगी।
सेकंड क्लास यात्रियों के लिए मुफ्त सामान की सीमा 35 किलोग्राम निर्धारित की गई है। अतिरिक्त शुल्क देकर यात्री अधिकतम 70 किलोग्राम तक सामान ले जा सकेंगे। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि एसी 3-टियर, एसी 3 इकोनॉमी और एसी चेयर कार के यात्रियों को ऑनलाइन अतिरिक्त लगेज बुकिंग सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। इन श्रेणियों में सामान की मुफ्त और अधिकतम सीमा 40 किलोग्राम निर्धारित है। इसके अलावा रेलवे ने कोच के अंदर ले जाने वाले बैग के आकार को लेकर भी नियम तय किए हैं। एसी 3-टियर, एसी 3 इकोनॉमी और एसी चेयर कार में बैग का अधिकतम आकार 55 सेंटीमीटर x 45 सेंटीमीटर x 22.5 सेंटीमीटर निर्धारित है।
जबकि एसी फर्स्ट क्लास, एसी 2-टियर, स्लीपर और जनरल क्लास में अधिकतम आकार 100 सेंटीमीटर x 60 सेंटीमीटर x 25 सेंटीमीटर रखा गया है। ऑनलाइन लगेज बुकिंग के लिए यात्रियों को टिकट बुक करते समय या उसके बाद रेलवे पोर्टल पर अतिरिक्त वजन की जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना होगा। रेलवे के अनुसार लगेज बुकिंग का न्यूनतम शुल्क 30 रुपये निर्धारित किया गया है। रेलवे ने यात्रियों को चेतावनी भी दी है कि बिना बुकिंग के निर्धारित सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करने पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में रेलवे सामान्य लगेज शुल्क का छह गुना तक जुर्माना वसूल सकता है। रेलवे का मानना है कि इस नई सुविधा से यात्रियों को समय की बचत होगी और पार्सल काउंटर पर लगने वाली भीड़ कम होगी। साथ ही यात्रियों को अपनी यात्रा की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी।