युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की तैयारियां शुरू, 1 अप्रैल से राशि खाते में

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Update: 2023-03-26 15:41 GMT
सूरजपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार एक अप्रैल से बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई है बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन से लेकर आवेदन के सत्यापन सबकुछ ऑनलाइन होगा। राज्य सरकार इसके लिए एक वेब पोर्टल तैयार करा रही है। युवाओं को इसी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन का नैतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद पात्र पाए गए आवेदकों के भत्ते की मंजूरी जनपद पंचायत सीईओ व नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत देंगे मंजूरी के बाद हर माह 2500 रूपए का भुगतान सीधे आवेदकों के खाते में किया जाएगा।
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को पत्र लिखा है। शुक्ला ने कलेक्टरों को भेजे पत्र में आवेदन सत्यापन और भुगतान को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अगले हफ्ते से शुरू होगी ट्रेनिंग आवेदन के लिए एनआईसी वेब पोर्टल बना रहा है। ऑनलाइन आवेदन के बाद युवाओं को भौतिक सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। वेब पोर्टल का उपयोग करने से लेकर आवेदन भरने के लिए अगले हफ्ते से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अधिकतम दो साल ही मिलेगा भत्ता बेरोजगारी भत्ता पहले एक साल के लिए मंजूर होगा इस एक साल में यदि रोजगार नहीं मिला तो एक साल और भत्ता मिलेगा। किसी भी हालत में बेरोजगार भत्ता दो साल से अधिक नहीं दिया जाएगा जिनको बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उनको कौशल विकास प्रशिक्षण ऑफर दिया जाएगा। यदि ये ट्रेनिंग से इनकार करते हैं या ट्रेनिंग के बाद रोजगार स्वीकार नहीं करते है तो उनका भत्ता बंद कर दिया जाएगा।
आवेदानों के भौतिक सत्यापन के लिए वार्ड, शहर और ग्रामीण स्तर पर क्लस्टर बनाया जाएगा क्लस्टर में ज्यादा भीड़ न हो, इसके लिए कलेक्टरों को पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। परिवार में एक ही व्यक्ति को मिलेगा एक परिवार में एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केन्द्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा रथनीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा।
स्व रोजगार या सरकार या निजी क्षेत्र में नौकरी का ऑफर यदि आवेदक स्वीकार नही करता है तो वह भत्ता के लिए अपात्र होगा बेरोजगारी भत्ता के मापदंड आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो आवेदक का आयु 01 अप्रैल को 18 से 35 वर्ष के मध्य हो, मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 12 वीं उत्तीर्ण हो, रोजगार पंजीयन न्यूतम दो वर्ष पुराना होना चाहिए आवेदक के आय का कोई स्त्रोत न हों एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से आय 2,50,000/- रुपये वार्षिक से अधिक न हो। परिवार से तात्पर्य है पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता-पिता।
आवेदन की प्रक्रिया
बेरोजगारी भत्ता योजना के लिये प्रतिवर्ष संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के इच्छुक आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता के लिए रोजगार विभाग द्वारा तैयार किये गये पोर्टल www.berojgaribhatta.cg.nic.in में ऑनलाईन आवेदन करना होगा। केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।बेरोजगारी भत्ता हेतु पोर्टल में आवेदन करने के लिए आवेदक को सर्वप्रथम अपना मोबाइल नम्बर प्रविष्ट करना होगा तथा मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओ.टी.पी. की प्रविष्टि सत्यापन के लिये करना होगा। ओ.टी.पी. सत्यापन उपरान्त आवेदक को पोर्टल में लॉग-इन हेतु पासवर्ड बनाना होगा। पंजीकृत मोबाईल नंबर एवं पासवर्ड के आधार पर बेरोजगारी भत्ता पोर्टल में आवेदन के लिये लॉग-इन करना होगा।
बेरोजगारी भत्ता के ऑनलाईन आवेदन में आवेदक को अपनी सभी जानकारी यथा नाम, पिताध्पति का नाम, आधार नंबर, जीवित रोजगार पंजीयन नंबर आदि प्रविष्ट करना होगा तथा छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के लिये 10वीं की अंक सूची, पात्रता हेतु 12वीं की अंक सूची, पासपोर्ट साईज का नवीनतम कलर फोटो, आधार कार्ड (उन्ही आवेदकों को आधार कार्ड अपलोड करना होगा जिनका आधार नंबर उनके राशन कार्ड में उल्लेखित आधार नंबर से पोर्टल के माध्यम से सत्यापित नहीं हुआ है) तथा जीवित रोजगार पंजीयन पहचान पत्र ( X -10) को पी.डी.एफ. फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। आवेदक को ऑनलाईन आवेदन में निवास के पता के रूप में उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के क्षेत्र का पता देना होगा जहाँ से उसका छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, ताकि उसे प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिये उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय के क्षेत्र में बुलाया जा सके। विवाहित महिलाओं को अपने पति के निवास प्रमाण पत्र से संबंधित जनपद पंचायत/नगरीय निकाय क्षेत्र के निवास का पता प्रविष्ट करना होगा। पोर्टल में बेरोजगारी भत्ता का ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त आवेदक आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा। इस प्रिंट आउट के साथ अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उसे सत्यापन तिथि को निर्धारित स्थान एवं समय पर आना अनिवार्य होगा। सत्यापन तिथि, स्थान एवं समय की सूचना आवेदक को पोर्टल के उसके डैशबोर्ड से प्राप्त होगा। इस डैशबोर्ड से उसे अपने पात्रता/अपात्रता, अपील पर लिए गये निर्णय, बेरोजगारी भत्ता के रूप में भुगतान की गई राशि, कौशल प्रशिक्षण के ऑफर आदि की जानकारी प्राप्त होगी।
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