प्रेम जाल में फंसाकर किया किशोरी की जिंदगी से खिलवाड़, आरोपी को हुई 20 साल की सजा
बिलासपुर। 12 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ रेप करने के आरोपी को जीपीएम जिले की कोर्ट ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के मुताबिक अपने नाना-नानी के पास रहने वाली गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पेंड्रा थाना इलाके की 12 साल की बच्ची के साथ आरोपी साहिल कुल्हारिया ने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के जरिये दोस्ती की और अपने प्रेम जाल में फंसाया। आरोपी ने एक दिन उसे मिलने के लिए बुलाया और किराये की गाड़ी लेकर बिलासपुर आ गया।
यहां उसने उसे अपने मामा के पास रोककर रखा और यहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बच्ची को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट में पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद स्पेशल एडीजे किरण थवाईत ने आरोपी साहिल कुल्हारिया उर्फ शनि (19 वर्ष) को धारा 363 आईपीसी के तहत 2 साल की कैद, 366 के तहत 5 साल की कैद तथा पक्सो एक्ट 2012 की धारा 6 के तहत 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त 2000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
कोर्ट ने अवयस्क पीड़िता के साथ हुए अपराध के चलते उसे हुई मानसिक व शारीरिक पीड़ा को देखते हुए उसके पुनर्वास के लिए पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत जिला विधिक सेवा समिति बिलासपुर को धारा 357 क के तहत समुचित मुआवजा देने का आदेश दिया है।