दुकानें, माॅल और शोरूम को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़

Update: 2021-05-26 16:53 GMT

फाइल फोटो 

छत्तीसगढ़। कोरिया कलेक्टर एसएन राठौर द्वारा जिले में कोरोना संकमण के पाजिटिविटी रेट में कमी आने के कारण निर्धारित सेवाओं में छूट देते हुए आदेश प्रसारित किये गये हैं। जिसके अनुसार सभी दुकानों, शोरूम, मॉल, आदि को प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खोलने की अनुमति होगी । होटल और रेस्तरां में इन-डाइनिंग की अनुमति नहीं होगी। होटल-रेस्तरां में केवल टेकअवे भोजन और ऑनलाईन, स्विगी, जोमेटो आदि की प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति होगी।

इसी तरह सभी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त सप्ताहिक बाजार, हाट बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल और थियेटर एवं जिम बंद रहेंगे । सभी पार्क, रिसॉर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से दोपहर 02.00 बजे से अगली सुबह 06.00 बजे तक बंद रहेंगे। रात का कफ्र्यू जारी रहेगा।

कलेक्टर श्री राठौर ने आम जनता से अपील की है कि कोविड प्रोटोकाल के तहत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना एवं सेनिटाइज करना (फिजिकल डिस्टेंसिंग) अनिवार्य रूप से करें एवं जब तक अत्यावश्यक कार्य न हो कृपया घर से बाहर न निकलें।

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