नाबालिग से छेड़छाड़, अश्लील हारकत करने वाले को मिली सजा

छग

Update: 2022-12-05 13:57 GMT
बलौदाबाजार। नाबालिग पीडि़ता से अश्लील बातें करने तथा मना करने पर पीडि़ता के माता-पिता के साथ मारपीट करने संबंधित मामले में कोर्ट ने आरोपी को 1 वर्ष का कारावास और 2000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह निर्णय भादवि की धारा 354 का 354ध 1323 एवं धारा 12 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध सिद्ध पाकर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीएससी बलौदाबाजार द्वारा 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
मामले में संलिप्त विवरण के अनुसार पीडि़ता घटना दिवस 27 मई 2021 की रात्रि में करीब 8 बजे अपने छोटे भाई को बुलाने घर से गली की ओर जा रही थी, इसी दौरान रास्ते में आरोपी मणिशंकर उर्फ राजू साहू (19) द्वारा अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया। उक्त घटना के बारे में पीडि़ता द्वारा अपने माता-पिता को बताने पर आरोपी के घर जाकर उसे समझाने का प्रयास किया गया। किंतु आरोपी द्वारा मारपीट करते हुए उसके पिता के हाथ अंगूठे को दातों से काट दिया इसके बाद पीडि़ता द्वारा दूसरे दिवस थाना सरसीवां पहुंचकर घटना की जानकारी देते हुए शिकायत दर्ज कराई तथा विवेचना के उपरांत पुलिस ने न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
Tags:    

Similar News

-->