जशपुर। जिले में औषधि नियमों के उल्लंघन पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जहां पत्थलगांव विकासखंड के बिलडेगी-लुडेग स्थित माँ भगवती मेडिकल स्टोर का दवा विक्रय लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है।
जांच में मेडिकल स्टोर पर मरीजों का उपचार, इंजेक्शन लगाने या सलाइन चढ़ाने जैसी शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन औषधि नियमों के कई प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। औषधि निरीक्षक योगेश कुमार परस्ते, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला जशपुर को प्राप्त शिकायत के आधार पर 3 अगस्त 2026 को माँ भगवती मेडिकल स्टोर, बिलडेगी-लुडेग, पत्थलगांव का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार मेडिकल स्टोर परिसर में किसी भी मरीज का उपचार किया जाना, इंजेक्शन अथवा सलाइन लगाए जाने जैसी गतिविधियां नहीं मिलीं। निरीक्षण के दौरान मरीजों के उपचार से संबंधित कोई अवशेष भी नहीं पाए गए।