मेडिकल सीट: छग के मूल निवासी नहीं होने पर 54 सीटों पर आबंटन रद्द

Update: 2020-12-13 06:09 GMT

रायपुर (जसेरि)। मूल निवासी के आधार पर मेडिकल सीटों पर प्रवेश के मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है। इसमें जिन छात्रों ने नीट फार्म भरे जाने के दौरान छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्य का चयन किया था, उन छात्रों को मेरिट लिस्ट में छत्तीसगढ़ का मूल निवासी नहीं मानते हुए सीट का आवंटन रद कर दिया गया है। बता दें कि नीट परीक्षा फार्म भरने के दौरान भरे गए राज्य को ही निवास मानते हुए मेडिकल छात्रों को एडमिशन देने को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग में काउंसिलिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें राज्य कोटे की मेरिट सूची में राज्य का मूल निवासी नहीं मानते हुए 54 छात्रों की सीटों के आवंटन को रद कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इसमें से नौ छात्रों ने मेडिकल कालेज में भर्ती भी ले ली है। मूल निवासी के आधार पर मेडिकल सीटों पर भर्ती में प्राथमिकता को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नीट चयनित छात्रों के पालकों द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग से लगातार मांग की जा रही थी। मामले को लेकर मुख्यमंत्री से भी शिकायत की गई थी। इधर मामला कोर्ट तक भी जा पहुंचा, जहां कोर्ट ने मूल निवासी के आधार पर ही प्रवेश देने का आदेश दे दिया। इसके बाद शनिवार को काउंसिलिंग कमेटी ने बैठक में मूल निवासी के आधार पर ही मेडिकल सीटों पर प्रवेश देने का फैसला लिया है।

मूल निवासी के आधार पर ही मेडिकल सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। नियम के तहत न आने वाले छात्रों की सूची बनाई गई है। उनकी भर्ती को रद किया जा रहा है। भर्ती लिए छात्रों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

- डा. आरके सिंह, डीएमई

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