रायगढ़। आज थाना सिटी कोतवाली से मिली जानकारी के मुताबिक रायगढ़ के रेल्वे कालोनी में रहने वाली श्रीमती मंजु मानिकपुरी उसके पडोस में रहने वाली श्रीमती ममता यादव पर रेल्वे में नौकरी लगाने के नाम पर 4 लाख रूपये की ठगी की,पीड़िता की बात सुनकर थाना प्रभारी मनीष नागर द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उसके आवेदन पर धोखाधड़ी का अपराध कायम के निर्देश दिये और महिला स्टाफ को लेकर आरोपिया की गिरफ्तारी के लिये रवाना होकर आरोपिया को हिरासत में लेकर थाना लाये जिसे धोखाधड़ी के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया..!
क्या था पूरा मामला
रिपोर्टकर्ता मंजु मानिकपुरी पति उमेशदास मानिकपुरी उम्र 40 साल निवासी रेल्वे कलोनी बताई कि इसके पति रेल्वे में गैंगमेन की नौकरी करते है,वर्ष 2020 में उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होने के कारण ड्यूटी नहीं जा पा रहे थे उनके स्थान पर नौकरी के लिये पड़ोसी ममता यादव पति श्री निरंजन जो कि रेल्वे में ही पोर्टर की नौकरी करती है, से चर्चा की तो बोली कि पैसा खर्च करोगी तो तुम्हारे पति का नौकरी तुम्हें दिला सकती हूं।
तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चक्रधरनगर शाखा रायगढ़ से 06 लाख रूपये लोन ली जिसमें ममता यादव गारंटर बनी । लोन के रुपये में से 04 लाख रूपये नगदी निकाल कर ममता यादव को घर में परिचित लोगों के समक्ष दी। पति का ईलाज रेल्वे हास्पिटल में हुआ जो ठीक होकर काम पर जा रहे हैं तब ममता यादव से अपने रकम वापस मांगी तो वो बहाना बनाते हुए अधिकारियों को पैसा दे दी हूं । अब मैं नहीं जानती तुम्हारे पैसों के बारे में कहकर रूपये देने से साफ मना कर दी।
महिला के लिखित शिकायत पर धारा 420 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपिया ममता यादव पति निरंजन यादव उम्र 38 साल निवासी रेल्वे कालोनी क्वाटर नं0 34/3 थाना कोतवाली रायगढ़ को गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया। आरोपिया बताई कि वह रायगढ़ में पोटर है पति भी रेल्वे में है, उसने पडोसन मंजु मानिकपुरी से रेल्वे में नौकरी के नाम पर रूपये लेने की बात स्वीकार की है, आरोपिया को धोखाधड़ी के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस की ततकाल कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर, महिला प्रधान आरक्षक समुंद रनकर, आरक्षक विनोद शर्मा की अहम भूमिका रही है…!