Korba. कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास, नाबालिग से छेड़छाड़ और चाकू दिखाकर लूटपाट करने के तीन अलग-अलग मामलों में कुल चार आरोपियों को पकड़ा है। इनमें दो वयस्क आरोपी और दो विधि से संघर्षरत बालक शामिल हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। वहीं, नाबालिगों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई है।
जानकारी के अनुसार, कोरबा जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कोतवाली थाना पुलिस ने तीन अलग-अलग आपराधिक मामलों में कार्रवाई की है। इनमें हत्या के प्रयास के एक पुराने मामले में फरार नाबालिग को पकड़ा गया है, जबकि छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा चाकू दिखाकर मोबाइल और नगदी लूटने के मामले में भी एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया गया है।
पहला मामला हत्या के प्रयास से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, 4 मार्च 2026 को मोतीसागर निवासी प्रवीण बरठ पर कुछ आरोपियों ने एक राय होकर चाकू और ऑपरेशन ब्लेड से हमला किया था। आरोप है कि हमलावरों ने हत्या करने की नीयत से प्रवीण के साथ मारपीट की थी। घटना के बाद पीड़ित की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 226/2026 दर्ज किया गया था।
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 296, 351(3), 115(2) और 191(3) के तहत अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने पहले ही नानू यादव, चिंटू उर्फ सुनील और एक नाबालिग के खिलाफ कार्रवाई की थी। हालांकि, घटना में शामिल एक अन्य नाबालिग फरार था। पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर फरार नाबालिग को अभिरक्षा में लेकर न्यायिक प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत किया गया।
दूसरा मामला नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का है। इमलीडुग्गू क्षेत्र की एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ किए जाने की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 796/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 296, 351(3), 3(5) और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत मामला दर्ज किया।
पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी देव कुमार कुर्रे, पिता अथोरी लाल कुर्रे, उम्र 28 वर्ष, निवासी विकास नगर इमलीडुग्गू को 14 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
तीसरा मामला चाकू दिखाकर लूटपाट करने से संबंधित है। प्रार्थी तेजकुमार नागवंशी ने पुलिस को बताया था कि बस स्टैंड जाते समय उसे चाकू दिखाकर मोबाइल फोन और लगभग 20 हजार रुपये लूट लिए गए थे। शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 842/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(6), 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 के तहत अपराध दर्ज किया।
इस मामले में पुलिस ने पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एक विधि से संघर्षरत बालक को अभिरक्षा में लिया। पुलिस के अनुसार, उससे घटना में प्रयुक्त हथियार और लूटी गई रकम बरामद की गई है। इसके बाद बालक को नियमानुसार न्यायिक प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत किया गया। पुलिस द्वारा जारी जानकारी में गिरफ्तार आरोपियों में देव कुमार कुर्रे और संतोष पटेल, उम्र 24 वर्ष, निवासी गोकुलगंज सीतामढ़ी का नाम भी शामिल है। हालांकि, उपलब्ध प्रकरण विवरण में संतोष पटेल की गिरफ्तारी किस मामले में हुई, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।
कोरबा पुलिस ने बताया कि जिले में अपराधों की रोकथाम और आरोपियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई जारी है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अपराध की जानकारी तत्काल नजदीकी पुलिस थाना, चौकी अथवा डायल-112 पर दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
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