बिलासपुर। इंटरनेट मीडिया के जरिये पहले दोस्ती की और फिर धीरे धीरे अपने प्यार के गिरफ्त में लेकर दुष्कर्म किया। यही नही दुष्कर्म करने के बाद युवती को सड़क किनारे छोड़कर भाग खड़ा हुआ। मामला विशेष अदालत में चला। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए विशेष अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही जुर्माना भी ठोंका है। आरोपी युवक ने स्कूली छात्रा से पहले इंटरनेट मीडिया के जरिये दोस्तीबक हाथ बढ़ाया। जब दोस्ती हो गई तब बातचीत शुरू किया। इसी दोराम प्यार का झूठा प्रस्ताव भी युवती के सामने रखा। यही नंगी एक कदम और आगे बढाते हुए शादी का प्रस्ताव भी उसके सामने रख दिया। 16 साल की युवती उसके झांसे में आ गई। शादी के सपने देखती युवती उसके साथ अपने स्वजन को छोड़कर भाग गई। भगाकर ले जाने के बाद युवक उसके साथ दुष्कर्म किया। एक सप्ताह बाद उसे छोड़कर भाग गया।
घटना बिल्हा थाना क्षेत्र का
बिल्हा क्षेत्र की निवासी 16 वर्षीय ययवती दो मई 2017 से आठ मई 2020 तक अपने रिश्तेदार के घर पर रहकर पढाई कर रही थी। इसी दौरान उसकी पहचान मुंगेली जिले के मौंहाभाठा केसरूवाडीह निवासी राम खिलावन कुर्रे नाम के युवक से हुई। युवक ने उससे दोस्ती के बहाने बातचीत शुरू की। फिर धीरे ढेर उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। 16 वर्षीय युवती भी उसके झांसे में आ गई। इसी बीच आरोपी युवक ने उसके साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा। लड़की भी उससे शादी करने के लिए राजी हो गई। युवती को लेकर भासग गया और उसे फार्म हाउस लेकर पहुंचा। यहीं पर उसके साथ दुष्कर्म किया।
24 घंटे तक उसे साथ रखने के बाद युवक ने उसे बेलसरी नाका के पास छोड़ दिया और उसे बाद में अपने घर लेकर जाने की बात कही। उसकी बात मानकर लड़की अपने स्वजन के घर चली गई। पांच मई 2020 को युवक उसे लेने के लिए स्वजन के घर गया और युवती को अपने घर ले जाकर दो दिन तक रखा ।अपने घर में भी युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इधर, युवक के स्वजनों ने युवक-युवती को घर से निकाल दिया। तब युवक लड़की को दो दिन तक फार्म हाउस में रखा। इस बीच वह लड़की को बिना बताए छोड़कर भाग गया। परेशान लड़की ने 27 मई 2020 को बिल्हा थाने में पूरी घटना की जानकारी दी और आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करा दी।
विशेष अदालत ने युवक को माना दुष्कर्म का आरोपी
आरोपी युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने जांच के बाद विशेष कोर्ट में चालान पेश किया। फास्टट्रैक कोर्ट में विचारण के दौरान आरोपी युवक को नाबालिग लड़की को भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के लिए दोषी ठहराया। मामले की सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट ने युवक को 20 साल की सजा सुनाई है।