रायगढ़। रायगढ़ तहसील न्यायालय में पेशी पर भगवान भोलेनाथ पहुंचे है. दरअसल नजूल भूमि पर अवैध कब्जा को लेकर तहसील न्यायालय ने नोटिस भेजा था। तहसीलदार के नोटिस में बताया गया था कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा के तहत सरकारी जमीन का कब्जा अपराध की श्रेणी में आता है. इसके लिए आपको 10 हजार रुपए जुर्माना और कब्जा भूमि से बेदखल किया जा सकता है. भोलेनाथ सहित सभी को 25 मार्च को अवैध कब्जे के प्रकरण में पेश होने का समय निर्धारित किया गया है. इस दौरान जमीन पर किसी भी तरह के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है.
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