डांसर के कातिल को उम्रकैद की सजा

तकिया से किया था मर्डर

Update: 2023-04-05 04:27 GMT

बालोद। जिला न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरोज नंद दास ने तकिया से मुंह दबाकर व मारपीट कर डांसर की हत्या करने वाले आरोपी संतोष कुमार (25) निवासी आनसन रोहतास (बिहार) को धारा 302 के आरोप में आजीवन कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक चित्रांगद देशमुख ने की। देशमुख के अनुसार 12 जनवरी 2020 को देवदास कुमार मारकण्डे ने राजहरा थाने पहुंचकर सूचना दी कि नाना मनराखन घर का दरवाजा खोला तो आशा उर्फ पोतो मृत हालत में मिली। चेहरे और गले पर चोट के निशान थे। संतोष सोनी घर में नहीं था। बहन आशा उर्फ पोतो मारकण्डे डांस कार्यक्रम में शामिल होने उत्तरप्रदेश, बिहार जाती थी। 7 माह पहले उसी क्षेत्र में रहने वाले संतोष के साथ राजहरा आकर दोनों एक साथ रहते थे। दोनों की शादी नहीं हुई थी। राजहरा पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने हत्या होने की पुष्टि की। जिसके बाद धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।

तत्कालीन टीआई मनीष शर्मा व टीएस.पट्टावी ने चार्जशीट प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट राजहरा में पेश की। जिसे सत्र न्यायालय में पेश की गई। साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दंडित करने का निर्णय लिया गया।

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