कोण्डागांव: आकस्मिक मृत्यु हेतु मुआवजा राशि जारी

Update: 2022-03-23 09:43 GMT

कोण्डागांव: दुर्घटना एवं अकाल मृत्यु होने पर शासन द्वारा मृतक के परिजनों को आर्थिक राशि दिए जाने का प्रावधान है इसी प्रकार के 2 प्रकरण में 8 लाख की राशि मृतकों के आश्रितों एवं घायलों को वितरित की गई। जिला कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए प्राकृतिक आपदा एवं दुर्घटनाओं के कारण सहायता एवं अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। जिसमें दिनांक 04 दिसम्बर 2021 को मनाय बाई पिता स्व0 चिटकूराम उम्र 68 वर्ष ग्राम खण्डाम तहसील कोण्डागांव की मृत्यु पानी में डूबने से हुई थी तथा दिनांक 01 जून 2021 को संजिला पिता बिरजूराम उम्र 05 वर्ष ग्राम बड़गई तहसील फरसगांव जिला कोण्डागांव की मृत्यु सर्पदंश से हुई थी। इस संबंध में उनके पीड़ित परिवार को चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत किया गया है। सहायता राशि चेक, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोण्डागांव के समक्ष प्रदान किया जायेगा।


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