IPS अफसर जीपी सिंह की याचिका ख़ारिज, राजद्रोह मामले में नहीं मिली राहत

Update: 2021-07-23 09:51 GMT
फाइल फोटो 

बिलासपुर। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की आय से अधिक संपत्ति के मामले की सीबीआई से जांच कराने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. यही नहीं राजद्रोह प्रकरण में भी उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली है. जस्टिस एनके व्यास की एकल पीठ ने जीपी सिंह की दोनों याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जीपी सिंह की ओर से सीनियर एडवोकेट किशोर भादुड़ी ने पैरवी की, वहीं राजद्रोह प्रकरण में सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल अमृतोदास ने पैरवी की. आय से अधिक संपत्ति प्रकरण पर एसीबी की तरफ से राज्यसभा सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता केटीएस तुलसी उपस्थित हुए. कोर्ट ने जीपी सिंह की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से केस डायरी तलब की थी.

बता दें कि एसीबी ने निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद सिंह के रायपुर स्थित सरकारी आवास के साथ लगभग दीगर प्रदेश को मिलाकर 10 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की थी. छापेमारी में जीपी सिंह के खिलाफ 10 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज मिले थे. वहीं तलाशी के दौरान मिली डायरी की पड़ताल के बाद उनके ऊपर राजद्रोह का मामला भी दर्ज कर दिया गया था.

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