Raipur. रायपुर। राजधानी रायपुर में अंतरराज्यीय गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। माना कैम्प थाना पुलिस ने ओडिशा से गांजा लेकर दुर्ग जा रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 21.964 किलोग्राम गांजा और एक कार समेत कुल 13 लाख 48 हजार 200 रुपए का सामान जब्त किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी गांजा को ओडिशा से लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने की तैयारी में था। कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने लगाई नाकेबंदी
जानकारी के अनुसार, माना कैम्प थाना पुलिस को रात करीब 23.45 बजे मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कार से ओडिशा से गांजा लेकर दुर्ग की ओर जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने माना कैम्प क्षेत्र के मछली मार्केट के पास नाकेबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की।
भागने की कोशिश में कार हुई दुर्घटनाग्रस्त
चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक अल्टो कार क्रमांक CG 04 NN 6018 को रोकने का प्रयास किया। पुलिस के अनुसार, कार चालक ने वाहन रोकने के बजाय तेज रफ्तार से भागने की कोशिश की। इस दौरान चालक ने अन्य वाहन और हाट बाजार के पास डिवाइडर से टक्कर मार दी, जिसके बाद कार रुक गई। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कार चालक को पकड़ लिया।
डिक्की से मिले गांजे के 11 पैकेट
पुलिस ने कार चालक से पूछताछ की तो वह पहले गोलमोल जवाब देने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने कार की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार की डिक्की से गांजे जैसी गंध आने पर पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में जांच की। डिक्की में रखे दो सफेद-पीले रंग के बैगों के अंदर खाकी रंग के टेप से पैक किए गए 11 पैकेट मिले। जांच में इन पैकेटों में मादक पदार्थ गांजा होना पाया गया।
ओडिशा से लेकर आया था गांजा
पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान राजेंद्र यादव पिता छोटूराम यादव, निवासी वार्ड नंबर 11 डिपरापारा सोनसिल्ली, पिथौरा, जिला महासमुंद के रूप में बताई। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह ओडिशा से गांजा लेकर बिक्री के लिए दुर्ग जा रहा था।
13.48 लाख रुपए का सामान जब्त
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अल्टो कार क्रमांक CG 04 NN 6018 और उसमें रखे 21.964 किलोग्राम गांजे को जब्त किया। जब्त गांजे की कीमत करीब 10 लाख 98 हजार 200 रुपए बताई गई है। वहीं कार की कीमत समेत कुल जब्ती करीब 13 लाख 48 हजार 200 रुपए है। मामले में पुलिस ने आरोपी राजेंद्र यादव के खिलाफ स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को 20 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस अब इस मामले में गांजा सप्लाई नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी है।