जनसम्पर्क संचालनालय में हुई आंतरिक परिवाद समिति की बैठक

Update: 2023-07-21 08:46 GMT

रायपुर। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में इन्द्रावती भवन नवा रायपुर स्थित जनसम्पर्क संचालनालय में गुरूवार को आंतरिक परिवाद समिति की बैठक आयोजित की गई। समिति की अध्यक्ष संयुक्त संचालक श्रीमती हर्षा पौराणिक ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे सभी कार्यालय जहां न्यूनतम 10 कर्मचारी हो, आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जा सकता है। परिवाद समिति के गठन के लिए जरूरी नहीं है कि कार्यालय में 10 महिलाएं हों। कार्यालय में काम में नियोजित दैनिक महिला कर्मचारी भी आंतरिक परिवाद समिति में लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत कर सकती है।

पौराणिक ने बताया कि लैंगिक उत्पीड़न में अश्लील साहित्य दिखाना, टिप्पणी करना, लैंगिक प्रकृति का अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण भी शामिल है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को जागरूक होने की जरूरत है। बदलते समय के साथ महिलाओं में झिझक और डर कम हुआ है और महिलाएं आगे आकर अपनी बात कहने लगी हैं। उन्होंने बताया कि परिवाद समिति की जानकारी के संबंध में हर कार्यालय के बाहर बोर्ड लगाने का नियम भी लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के प्रावधानों में दिया गया है, जिससे अधिनियम और उसमें दिए गए अधिकारों के बारे में सभी महिलाओं को जानकारी हो सके।

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