IAS रानू साहू की जमानत याचिका खारिज

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Update: 2024-07-10 08:28 GMT
RAIPUR रायपुर: EOW केस में निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका खारिज हो गई है। दरअसल मंगलवार को रानू की जमानत याचिका पर रायपुर की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद जज ने बुधवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था। वही आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
इससे पहले सोमवार को कोल स्कैम केस जिसकी ED इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उस मामले में दीपेश टांक और रानू साहू को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत मिली है। लेकिन रानू साहू EOW की केस में जेल में बंद है। ऐसे में जेल से बाहर आना मुश्किल है।
सोमवार को स्पेशल कोर्ट में EOW ने दीपेश टांक को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ करने के लिए आवेदन लगाया था। दोनों पक्षों के तर्क को सुनने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर को सुरक्षित रखा है। वही इस मामले पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगी।
ED केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रायपुर सेंट्रल जेल में बंद दीपेश टांक की मंगलावार की रात को रिहाई हो गई है। कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से दीपेश टांक को जमानत मिलने के बाद अब ईओडब्ल्यू दीपेश को हिरासत में लेना चाहती है।
इस बीच मंगलवार को दीपेश की जमानत फर्निश हो गई और वह जेल से बाहर आ गया । जबकि ईओडब्ल्यू की टीम उसे घेरने के लिए बाहर खड़ी थी। ईओडब्ल्यू की टीम को पता ही नहीं चला और दीपेश चला गया। उसे हिरासत पर देना है या नहीं इस पर फैसला आज होगा । अगर कोर्ट से EOW के पक्ष फैसला आता है तो दीपेश की गिरफ्तारी हो सकती है।
दीपेश टांक के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि, EOW ने अभी तक बाकी लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन दीपेश को गिरफ्तार नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें परेशान करने और उच्च अधिकारियों को खुश करने के लिए EOW गिरफ्तार करना चाहती है।दीपेश टांक को परेशान करने की नीयत से इस तरह की चीजें की जा रही है। जबकी दीपेश का केस से कोई लेना-देना नहीं है।
EOW के वकील सौरभ पांडेय ने कहा कि, कोल स्कैम केस में ED इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उस मामले में दीपेश टांक और रानू साहू को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत मिली है। लेकिन EOW भी अलग पूछताछ करना चाहती है।
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