होटल का लाइसेंस निलंबित, आबकारी विभाग ने छापेमारी कर जब्त किया शराब
छत्तीसगढ़
राजनांदगांव। आबकारी विभाग के अफसरों ने सोमनी स्थित होटल ब्लीस इंटरनैशनल में छापा मारा। जांच में पाया गया कि होटल मैनेजमेंट ने लाइसेंस नियमों का खुला उल्लंघन किया है। आबकारी अफसरों ने इस मामले में प्रकरण कायम किया है और होटल का लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।
आबकारी मंत्री द्वारा 30 दिसंबर को आबकारी विभाग के कार्याें की समीक्षा के दौरान नववर्ष की पूर्व संध्या पर अवैध शराब की बिक्री तथा मदिरा का धारण एवं परिवहन पर पूर्णत: रोक लगाने एवं लाइसेंसियों पर सतत निगरानी रखने निर्देश दिए गए थे। इसके अनुपालन में 31 दिसंबर की रात आबकारी की टीम ने एफएल-4 क द ब्लीस क्लब की जांच की तथा जांच करने पर आबकारी अफसरों ने होटल में कई अनियमिता पाई है। छापामार कार्रवाई के दौरान साल 2021 की विदाई और नया साल के स्वागत को लेकर बड़ी संख्या में लोग होटल में एकत्रित थे। इस छापामार कार्रवाई के दौरान जिला आबकारी अधिकारी अल्ताफ करीम खान, जितेश्वरी आलेन्द्र, हमराह स्टाफ, आबकारी मुख्य आरक्षक दीपक गुप्ता, आबकारी आरक्षक ओमप्रकाश सिन्हा, कमल मेश्राम सहित आबकारी विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
क्लब के सदस्य या उनके वास्तविक अतिथि के अतिरिक्त व्यक्ति को मदिरा परोसना लाइसेंस की शर्ताें में क्रमांक 2 का उल्लंघन है। 1 बोतल 100 पाइपर एवं 1 बोतल सिम्बा एक्स्ट्रा स्ट्रांग बीयर में बार का होलोग्राम लगा होना नहीं पाया गया, जो लाइसेंस शर्त क्रमाक 1 ग का उल्लंघन है। वहां पर उपस्थित अभिकर्ता को विधिवत आरोप पत्र देकर प्रकरण कायम किया गया है।