बिलासपुर। आत्मानंद स्कूल बनने के पहले गवर्नमेंट स्कूल में पदस्थ शिक्षकों की वही नियुक्ति नहीं करने के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर को आगामी 12 जून को तलब किया है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि ड़ीईओ को बताना होगा, उन्होंने राज्य सरकार की शक्ति को कैसे और राइट किया। आकाश वर्मा व अन्य शिक्षक गवर्नमेंट स्कूल दयालबंद बिलासपुर में शिक्षा कर्मी वर्ग 2 के पदस्थ हैं। इस स्कूल को आत्मानंद स्कूल में बदल दिया गया है। उसके लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन 9 मई 2023 को जारी किया गया। इससे पूर्व याचिकाकर्ता व अन्य ने इसी स्कूल में पढ़ाने अभ्यावेदन दिया था। इसके साथ ही सबसे सहमति पत्र भी लिया गया था।
इसके बाद भी आत्मानंद स्कूल में बाहर से हो भर्ती की प्रक्रिया की जाने लगी। इस पर आकाश वर्मा ने अधिवक्ता शाल्विक तिवारी के जरिए हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी। याचिका में बताया गया कि राज्य सरकार ने अपने परिपत्र 2 मई 2023 के माध्यम से विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति या संविदा नियुक्ति को अनुमति पहले ही दे दी है। संविदा के आधार पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी हुआ है,इसके बाद भी याचिकाकर्ता जैसे लोगों को नहीं नियुक्त किया जा रहा है। जस्टिस एनके व्यास की वेकेशन बेंच ने सुनवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर को अदालत में आगामी 12 जून को उपस्थित रह कर यह बताने के निर्देश दिये है कि उन्होंने राज्य सरकार की शक्ति को कैसे ओवरराइट किया।