हाईकोर्ट ने PWD अफसरों को लगाई फटकार, तत्काल टेंडर जारी करने के दिए निर्देश
बिलासपुर bilaspur। रायपुर के धनेली से विधानसभा की ओर जाने वाली सड़क का टेंडर जारी नहीं करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और फटकार लगाते पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से तत्काल आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को रखी गई है। Bilaspur High Court
High Court मालूम हो कि प्रदेशभर की जर्जर सड़कों को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। इनमें हाईकोर्ट की ओर से स्वतः संज्ञान से दायर एक याचिका बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे के धनेली ग्राम से विधानसभा की ओर जाने वाली जर्जर सड़क पर भी है। इस सड़क की मरम्मत के लिए शासन की ओर से 22.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल जाने की जानकारी पिछली सुनवाई में दी गई थी। साथ ही सरकार की ओर से कहा गया था कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण इसका टेंडर जारी नहीं किया जा सका है। तब चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने कहा था कि जनहित के कार्यों में चुनाव आचार संहिता लागू नहीं होती। इसका टेंडर जारी किया जाए।
मंगलवार की सुनवाई में शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि उक्त टेंडर जारी नहीं किया गया है और अनुमति के लिए चीफ सेक्रेटरी के पास लंबित है। इस जवाब से नाराज होकर कोर्ट ने पुनः 3 अप्रैल 2024 को दिए गए अपने आदेश का पालन करने का आदेश दिया और अगली सुनवाई में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। chhattisgarh high court