हाईकोर्ट ने रायपुर नगर निगम की कार्रवाई पर लगाई रोक, जानिए पूरा मामला

छग ब्रेकिंग

Update: 2022-04-05 17:42 GMT

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर के कैलाशपुरी में एक निर्माण हटाने को लेकर नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस संबंध में पीड़ितों की ओर से लगाई गई याचिका की हाईकोर्ट में अर्जेंट सुनवाई हुई और रात के समय हाईकोर्ट ने नगर निगम की कार्रवाई को रोकने का निर्देश दिया।मामले की अगली सुनवाई गुरूवार को होगी।

हाईकोर्ट में यह मामला 2016 से चल रहा है इस मामले में हाईकोर्ट में पहले सीमांकन करने और उसके बाद कोई कदम उठाने का आदेश दिया था इस आदेश के होते हुए भी निर्माण हटाने की कार्यवाही की जा रही थी जिसे रोकने के लिए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष याचिका लगाई थी। याचिका कर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शांतम अवस्थी, प्रांजल शुक्ला और अनिकेत वर्मा ने पैरवी की।

Similar News

-->