भिलाई। छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। हाईकोर्ट ने भिलाई नगर निगम के मो. सलमान को बर्खास्त कर दिया है। दरअसल, पार्षद के प्रमाण पत्र को लेकर शिकायत हुई थी। जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच गया। अब कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए पार्षद को बर्खास्त करने को कहा है। जानकारी के अनुसार, भिलाई नगर निगम का है।
नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिंह ने पार्षद मो. सलमान के फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर हाईकोर्ट याचिका लगाई थी। बताया जा रहा है कि पार्षद ने जिस प्रमाणपत्र को लगाया था वह किसी महिला के नाम था। मोहम्मद सलमान उपसभापति के साथ भिलाई निगम में MIC सदस्य भी हैं। जिसके बाद आज संभाग आयुक्त ने आज सुनवाई के बाद फैसला सुनाया हेै और झूठ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शिकायत को सही पाए जाने के बाद पार्षद मो. सलमान को बर्खास्त कर दिया है।
छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम के कांग्रेस पार्षद को हाईकोर्ट ने बर्खास्त कर दिया है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए चुनाव लड़ने पर कार्रवाई हुई है। भाजपा के छाया पार्षद सिद्धार्थ यादव ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्षद ने जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए केवल आवेदन दिया था। बिना प्रमाण पत्र के आवेदन की रसीद पर चुनाव लड़ा था। हाईकोर्ट ने संभागायुक्त को मामले के निराकरण के निर्देश दिए हैं।