दोपहिया वाहनों के साथ हेलमेट वितरण अनिवार्य

छग

Update: 2026-02-10 17:01 GMT
Raigarh. रायगढ़। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार जिला परिवहन कार्यालय में समस्त वाहन डीलरों एवं उनके प्रतिनिधियों की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना, वाहन पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, कर और शुल्क संबंधी जानकारी का स्पष्ट प्रदर्शन करना और इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाना था। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 और मोटरयान नियम 1989 की धारा 138 के तहत सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए दोपहिया वाहन विक्रेताओं को वाहन के साथ हेलमेट अनिवार्य रूप से वितरित करने के निर्देश दिए। सभी डीलरों को यह भी निर्देशित किया गया कि वाहन के हेलमेट सहित सुपुर्द करने की प्रक्रिया का फोटो प्रमाण जिला परिवहन कार्यालय को समय-समय पर उपलब्ध कराया जाए।
बैठक में डीलरों को यह निर्देश भी दिए गए कि छत्तीसगढ़ मोटरयान कर और पंजीयन शुल्क की जानकारी अपने प्रतिष्ठान में स्पष्ट रूप से डिस्प्ले करना अनिवार्य है, ताकि खरीदारों को किसी भी तरह की असमंजस की स्थिति का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक व्हीकल डीलरों को पृथक चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिल सके। डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन से संबंधित लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई और सभी डीलरों को कहा गया कि वे आगामी सप्ताह में अपने आवेदनों का निराकरण कर जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन जमा करें। बैठक में यह भी सुनिश्चित किया गया कि “तुहर सरकार तुहर द्वार” योजना के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र केवल आधार कार्ड में दर्ज स्थायी पते या क्रेता की सहमति से अन्य अस्थायी पते पर ही उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि किसी भी स्थिति में डीलर का पता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
साथ ही बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सब-डीलर प्रक्रिया को पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा। इससे वाहन पंजीयन और वितरण की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और ईमानदार तरीके से संचालित हो सकेगी। जिला परिवहन अधिकारी ने डीलरों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने, हेलमेट वितरण सुनिश्चित करने और ग्राहकों के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन करने से ही संभव है और डीलरों की भूमिका इस दिशा में महत्वपूर्ण है।
बैठक के दौरान यह भी जोर दिया गया कि शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना हर डीलर की जिम्मेदारी है। सभी डीलरों से अपेक्षा की गई कि वे निर्देशों का पूर्ण पालन करें और अपने प्रतिष्ठान में ग्राहक सेवा और सुरक्षा मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस बैठक के माध्यम से प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया कि रायगढ़ में सड़क सुरक्षा, हेलमेट वितरण, पारदर्शिता और इलेक्ट्रिक व्हीकल सुविधाओं को बढ़ावा देना सर्वोपरि है और इसके पालन में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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