दुर्ग। भिलाई के प्रोफेसर के साथ मारपीट केस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से पूछताछ करने के खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील पेश की गई। उनका पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि, गूगल आईडी और पासवर्ड मांगा जाना निजता के अधिकार का हनन है। वहीं, शासन ने जवाब दिया कि, इस केस में वो आरोपी ही नहीं है। ऐसे में सीनियर एडवोकेट ने संशोधित याचिका दायर करने के लिए समय मांगा है। मामले की सुनवाई अब दो सप्ताह बाद होगी।
दरअसल, भिलाई के खूबचंद बघेल कॉलेज भिलाई के प्रोफेसर विनोद वर्मा के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे से पूछताछ की थी। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को आरोपी बनाया है। जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के बेटे चैतन्य से जुड़े लोग भी शामिल हैं।
इस मामले में चैतन्य से भी पूछताछ करने के बाद अब हाईकोर्ट में चैतन्य बघेल ने क्रिमिनल अपील पेश की है। जिसमें सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन बहस की। उन्होंने चैतन्य के गूगल आईडी और पासवर्ड मांगे जाने का विरोध करते हुए मजबूती से पक्ष रखा। साथ ही कहा कि किसी व्यक्ति से इस तरह उसकी निजी बातें नहीं पूछी जा सकती है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने भी माना कि यह निजता के अधिकार का हनन का मामला है।