कोरबा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से 2 मई 2023 को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व मितानिनों के आभार सम्मेलन में छत्तीसगढ़ महिला कोष योजनाओं में विभिन्न स्वीकृति की घोषणा की गई थी। जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना अन्तर्गत ऐसे महिला समूह जिन्होंने प्रथम बार ऋण लेकर पूर्ण रूप से ऋण का भुगतान कर लिया हो, उन्हें अब अधिकतम 04 लाख के स्थान पर 06 लाख ऋण की पात्रता होगी। साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों से 04 से 06 लाख तक ऋण की अदायगी ऋण प्राप्ति के 6 माह पश्चात् 60 मासिक किश्तों में किया जाना है। शेष योजना यथावत् रहेगी।
इसी प्रकार सक्षम योजना अन्तर्गत पात्र महिला हितग्राही जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख तक है, अब महिला हितग्राही के वार्षिक आय की सीमा को बढ़ाकर 02 लाख तक कर दी गई है। साथ ही योजना अन्तर्गत ऋण प्राप्ति हेतु पात्रता, महिला के परिवार के वार्षिक आय के स्थान पर महिला हितग्राही की वार्षिक आय से गणना किए जाने की भी स्वीकृति प्रदान किया गया है। शेष योजना यथावत् रहेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला व बाल विकास विभाग ने उपरोक्त स्वीकृति के लिए लागू शर्तों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित बजट से अधिक की मांग नहीं की जाएगी। साथ ही ऋण की वसूली नियमित तौर पर किया जाएगा व पुनः ऋण की पात्रता का लाभ नियमित किश्त अदा करने वाले हितग्राहियों को ही दिया जाएगा।