रामनगर पुलिस ने बताया कि इंदिरा नगर निवासी बहादुर बैगा पिता धीरगज बैगा 61 वर्ष 30 अप्रैल 2022 को एसईसीएल से सेवा निवृत्त हुआ। कालरीकर्मी आरोपी किराना व्यवसायी रामजी यादव की दुकान से लेनदेन करता था। इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी रामजी यादव ने कालरीकर्मी को विश्वास लेकर कोरे चेक में हस्ताक्षर करा लिया और अप्रैल 2022 से मई 23 के बीच 27 लाख रुपए धोखाधड़ी कर अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया।
मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने बैंक से दस्तावेजों की छानबीन करने के बाद आरोपी रामजी यादव पिता स्व.जंगी यादव 55 वर्ष को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, तो उसने धोखाधड़ी की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 समेत मध्यप्रदेश रिडियो का संरक्षण अधिनियम एवं एससी एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर विवेचना में लिया है। वहीं आरोपी के पास से 27 लाख नकद समेत तीन चेक पासबुक जब्त किया।