राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने बंदी (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 में हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में बन्दी अधिनियम, 1900 (1900 सं. 3) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), को इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए। मूल अधिनियम की धारा 31-क में उप-धारा (1) में, शब्द ''इक्कीस'' के स्थान पर, शब्द ''बयालीस'' प्रतिस्थापित किया जाए। उप-धारा (3) में खण्ड (i) में, शब्द ''दो'' के स्थान पर, शब्द ''तीन'' प्रतिस्थापित किया जाए तथा खण्ड (ii) में, शब्द ''दस'' के स्थान पर, शब्द ''चौदह'' प्रतिस्थापित किया जाए।
उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम बन्दी (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलायेगा। यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।