राज्यपाल ने कलिंगा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में डॉ. अरोरा की नियुक्ति का किया अनुमोदन
रायपुर। राज्यपाल एवं कुलाध्यक्ष अनुसुईया उइके द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 16 (1) एवं कलिंगा विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक-05 की कंडिका-03 के प्रावधान अंतर्गत डॉ. संदीप अरोरा को कलिंगा विश्वविद्यालय, ग्राम-कोटनी नवा रायपुर के कुलाधिपति के पद पर पुनः नियुक्त किये जाने का अनुमोदन किया गया है।