स्वास्थ्य लाभ लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर

Update: 2022-10-29 10:15 GMT

रायपुर। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को अपने और अपने परिजनों के इलाज के लिए शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में इलाज करा कर उसका बिल जमा करना अनिवार्य होता है। इसके बाद ही उन्हें चिकित्सा के लिए खर्च की गई राशि प्रदान की जाती है।

राज्य सरकार ने जो पहले सूची जारी की गई उसमें प्रदेश के अंदर 79 और राज्य के बाहर के 1 हॉस्पिटल को मान्यता दी गई थी अब उसमें वृद्धि करते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश के अंदर इलाज के लिए अन्य 15 हॉस्पिटलों को स्वीकृति प्रदान की है वहीं राज्य के बाहर के एक अस्पताल को मान्यता दी गई है । यह मान्यता 31 मार्च 2023 तक के लिए दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के भीतर 15 प्रायवेट अस्पतालों को कर्मचारियों के इलाज के लिए मान्यता दी है। अबकी लिस्ट में राज्य के बाहर का सिर्फ एक अस्पताल शामिल है। 

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