Self employment establishment के लिए सुनहरे अवसर

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Update: 2024-06-15 18:24 GMT
Bijapur. बीजापुर। केन्द्र शासन और राज्य शासन की ओर से संचालित हितग्राही मूलक दो योजनाएं संचालित है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण व शहरी शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार स्थापना के लिए बैंकों के माध्यम से लोन प्रदाय किया जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत- विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम राशि रु 50 लाख व सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम राशि रु 20 लाख तक लोन दिया जा रहा है। बैंक द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट राशि का 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। आवेदक का उम्र कम से कम कम 18 से 45 वर्ष होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता 8वीं उर्त्तीण, जाति, निवास प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, अनापति प्रमाण पत्र जो सरपंच/नगर पंचायत अध्यक्ष से प्रमाणित हो, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट साईज का फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आदि के साथ आवेदक अपना आवेदन ऑन लाईन
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से ऐजेन्सी KVIB को आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्वयं भेज सकते हैं। विभाग की ओर से दस्तावेजों का जांच कर संबंधित बैंक को स्वीकृति के लिए प्रेषित भेजा जाएगा।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत - विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम राशि रुपए 3 लाख व सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम राशि रुपए 1 लाख तक लोन दिया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राही आफलाईन आवेदन कर सकते हैं। बैंक द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट राशि का 35 प्रतिशत अनुदान दिया जावेगा। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज आवेदक का उम्र कम से कम 18 से 45 वर्ष होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता 8वीं उर्त्तीण जाति, निवास प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित हो। अनापत्ति प्रमाण पत्र जो सरपंच/नगर पंचायत अध्यक्ष से प्रमाणित हो, आधार कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट साईज का फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट उक्त दस्तावेजों के साथ विभाग में जमा करने के पश्चात स्वीकृति के लिए संबंधित बैंक को भेजा जाएगा। उक्त जानकारी सहायक संचालक ग्रामोद्योग द्वारा दी गई है एवं विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए सहायक संचालक ग्रामोद्योग के मोबाईल नम्बर 9407786784 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
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