ई-रिक्शा वाहन से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 शातिर चोर गिरफ्तार
छग
Raipur. रायपुर। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी वेस्ट जोन के निर्देशन में एण्टी क्राइम एण्ड साइबर यूनिट तथा थाना डी.डी.नगर और थाना आज़ाद चौक पुलिस की संयुक्त टीम ने ई-रिक्शा वाहन एवं ई-रिक्शा बैटरी चोरी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 02 अंतर्राज्यीय आरोपियों सहित 02 क्रेताओं को गिरफ्तार करते हुए कुल 05 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा है। आरोपियों के कब्जे से 02 ई-रिक्शा वाहन, 40 नग बैटरियाँ एवं 02 दोपहिया वाहन जप्त किए गए हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग ₹ 8,55,000/- आंकी गई है।
प्रकरण 1 – थाना डी.डी.नगर
थाना डी.डी.नगर क्षेत्र अंतर्गत प्रार्थी राहुल कोपुलवार, निवासी बांस टाल, खल्लारी चौक रायपुरा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह ई-रिक्शा वाहन क्रमांक CG-04-NZ-8424 का चालक है। दिनांक 29 जनवरी 2026 को शाम करीब 4:30 बजे उसने अपना ई-रिक्शा सरोना स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के बाहर खड़ा किया था। शराब लेकर वापस लौटने पर ई-रिक्शा मौके से गायब मिला। अज्ञात आरोपी द्वारा ई-रिक्शा चोरी किए जाने पर थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 65/26 धारा 303(2) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में गठित संयुक्त टीम ने सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर तंत्र एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी टीकाराम यादव को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने ई-रिक्शा चोरी करने की बात स्वीकार की तथा बताया कि वह अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दोपहिया वाहन से घूम-घूमकर ई-रिक्शा से बैटरियाँ चोरी करता था। चोरी की गई बैटरियाँ वह पुरानी बस्ती निवासी राहुल पाल को बेच देता था। पुलिस ने बैटरियाँ क्रय करने के अपराध में राहुल पाल को भी विधिवत गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर 01 ई-रिक्शा, 16 बैटरियाँ एवं 02 दोपहिया वाहन जप्त किए गए, जिनकी कीमत लगभग ₹ 4,00,000/- है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 303(2), 317(4), 3(5) बी.एन.एस. के तहत कार्रवाई की गई।
प्रकरण 2 – थाना आज़ाद चौक
दूसरा मामला थाना आज़ाद चौक क्षेत्र का है, जहां प्रार्थी देव यादव, निवासी आमापारा बाजार के सामने, आज़ाद चौक ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 23 जनवरी 2026 की रात्रि उसने अपना ई-रिक्शा वाहन क्रमांक CG-04-PT-9507 घर के सामने खड़ा किया था। सुबह देखने पर ई-रिक्शा की डिक्की खुली हुई थी और उसमें लगी 04 बैटरियाँ चोरी हो चुकी थीं। इस पर थाना आज़ाद चौक में अपराध क्रमांक 27/26 धारा 305(सी) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज किया गया।
जांच के दौरान एण्टी क्राइम यूनिट एवं थाना आज़ाद चौक पुलिस ने आरोपी रमजान खान और अकरम खान को पकड़ा। पूछताछ में दोनों ने ई-रिक्शा बैटरी चोरी करना स्वीकार किया तथा बताया कि चोरी की बैटरियाँ मौदहापारा निवासी कफिल खान को बेची गई थीं। पुलिस ने बैटरियाँ खरीदने के अपराध में कफिल खान को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 20 नग अन्य बैटरियाँ भी बरामद की गईं। आरोपियों के कब्जे से 04 चोरी की बैटरियाँ, 1 ई-रिक्शा वाहन क्रमांक CG-04-QF-6724 एवं 20 अन्य बैटरियाँ जप्त की गईं, जिनकी कुल कीमत लगभग ₹ 4,55,000/- आंकी गई है। इस प्रकरण में धारा 317(2), 3(5) बी.एन.एस. के तहत कार्रवाई की गई।
कुल जप्त मशरूका (दोनों प्रकरण मिलाकर)
दोनों मामलों में पुलिस ने कुल 02 ई-रिक्शा वाहन, 40 बैटरियाँ एवं 02 दोपहिया वाहन जप्त किए हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत ₹ 8,55,000/- है।