CG: शराब पीकर वाहन चलाने वाले 87 चालकों पर 9.65 लाख का जुर्माना

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Update: 2026-04-10 13:15 GMT
KCG. केसीजी। जिला पुलिस केसीजी (छत्तीसगढ़) द्वारा सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस द्वारा चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 87 वाहन चालकों पर माननीय न्यायालय ने कुल 9,65,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। पुलिस के अनुसार, शराब पीकर वाहन चलाने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सभी प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जहां से आरोपियों को आर्थिक दंड से दंडित किया गया। साथ ही कई मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई हेतु प्रकरण परिवहन विभाग को भेजे जा रहे हैं।

जिला पुलिस केसीजी द्वारा अप्रैल 2026 में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी व्यापक कार्रवाई की गई। इस दौरान मोटरसाइकिल पर तीन सवारी के 258 मामलों में 77,400 रुपए का समन शुल्क वसूला गया। बिना नंबर प्लेट के 134 मामलों में 40,200 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बिना हेलमेट के 36 मामलों में 18,000 रुपए और बिना सीट बेल्ट के 17 मामलों में 8,500 रुपए का समन शुल्क लिया गया। इसके अलावा वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने के 2 मामलों में 600 रुपए, मालवाहक में यात्री परिवहन के 5 मामलों में 1,500 रुपए, नाबालिग द्वारा वाहन चलाने के 1 मामले में 2,000 रुपए, प्रेशर हॉर्न के 29 मामलों में 8,700 रुपए तथा अन्य यातायात उल्लंघन के 83 मामलों में 24,900 रुपए का समन शुल्क वसूला गया।

कुल मिलाकर 665 मामलों में 2,14,200 रुपए का समन शुल्क लगाया गया है। पुलिस ने बताया कि सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए नियमित रूप से वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने के मामलों में विशेष रूप से सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि ऐसे मामलों में दुर्घटनाओं की संभावना अधिक रहती है। इस कारण 06 मामलों में लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई के लिए संबंधित परिवहन विभाग को प्रकरण भेजे गए हैं। जिला पुलिस केसीजी द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से भी लोगों को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पुलिस ने अपील की है कि सभी नागरिक सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और सुरक्षित यातायात व्यवस्था में सहयोग करें।
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