वित्त विभाग ने सरकारी कर्मचारियों को बकाया वेतन का एरियर्स देने जारी किया आदेश

छग के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर

Update: 2021-12-18 11:20 GMT

रायपुर। वित्त विभाग ने राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम,मण्डल,आयोग,अर्द्धशासकिय संस्थाओं तथा शतप्रतिशत अनुदान प्राप्त संस्थाओं के वेतन पुनरीक्षण के अंतर्गत बकाया वेतन के एरियर्स का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग ने उपरोक्त संस्थाओं कर्मचारियों के लिये दिनांक 1 जनवरी 2016 से छतीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 लागू किया हुआ है। जिसके अनुसार 1 जुलाई 2018 से नियमित भुगतान किया जा कर 1 जनवरी 16 से 30 जून 2018 तक 30 माह तक का बकाया एरियर्स का भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया था।



 

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