Bilaspur. बिलासपुर। जिले के हिर्री थाना क्षेत्र में खेत की फसल चरने की मामूली बात को लेकर एक 58 वर्षीय व्यक्ति की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपियों ने व्यक्ति को पकड़कर जबरदस्ती कीटनाशक दवा पिला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में हिर्री पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि से संघर्षरत बालक के संबंध में भी कार्रवाई की गई है। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
पुलिस के अनुसार, घटना 27 अगस्त 2026 की सुबह करीब 7:45 बजे ग्राम मुरू से खरकेना मार्ग के पास हुई। मृतक की पहचान राजू निर्मलकर पिता कोदू निर्मलकर, उम्र 58 वर्ष, निवासी पथराली, थाना हिर्री, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार खेत की फसल को चराने को लेकर मृतक और आरोपियों के बीच विवाद हुआ था। मामले की शुरुआत मर्ग क्रमांक 35/2026 की जांच से हुई। मर्ग जांच के दौरान मृतक की पत्नी शीला निर्मलकर के बयान, घटनास्थल के निरीक्षण और मर्ग इंटीमेशन पंचनामा समेत अन्य तथ्यों का अवलोकन किया गया। जांच में पुलिस को मृतक को जबरन कीटनाशक दवा पिलाए जाने की जानकारी मिली। इसके बाद हिर्री थाना पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से दिशा-निर्देश प्राप्त किए। बिलासपुर के पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह और नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाठा राजेश जोशी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हिर्री निरीक्षक दामोदर प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू की और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी गोलू उर्फ जगजीवन पठारी के मेमोरण्डम कथन के आधार पर घटना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी जुटाई।
पुलिस के अनुसार, आरोपी गोलू उर्फ जगजीवन पठारी ने बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मृतक को कीटनाशक दवा पिलाई थी। आरोप है कि हत्या की नीयत से मृतक को कीटनाशक पिलाने के बाद दवा का डिब्बा घटनास्थल के पास झाड़ियों में छिपा दिया गया था। पुलिस ने इस जानकारी के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों में गोलू उर्फ जगजीवन पठारी पिता जगदीश पठारी, उम्र 31 वर्ष, निवासी मुरू; मनमोहन पठारी पिता जगदीश पठारी, उम्र 30 वर्ष, निवासी मुरू; संदीप यादव पिता सत्तू यादव, उम्र 21 वर्ष, निवासी पथराली, थाना हिर्री और राकेश निर्मलकर पिता अश्वनी निर्मलकर, उम्र 26 वर्ष, निवासी अमसेना, थाना हिर्री शामिल हैं। मामले में एक विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की गई है।
हिर्री पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 229/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 3(5) में मामला दर्ज किया है। विवेचना के बाद सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस मामले में हत्या के पीछे विवाद की पूरी परिस्थितियों और सभी आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। मामूली विवाद के बाद व्यक्ति को कथित तौर पर जबरन कीटनाशक पिलाकर मौत के घाट उतारने की घटना से क्षेत्र में भी चर्चा का माहौल है।