डोंगरगांव –पुलिस अधीक्षक , जिला राजनांदगांव अभिषेक मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,आईयुसीएडब्ल्यु राज. नेहा वर्मा, के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी डोंगरगांव निरी. उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व मे शासन के नियमों का पालन करते हुये कई मामलो मे संलिप्त आदतन आरोपी के विरूद्ध अधिकारीयों को अवगत कराते हुये थाना प्रभारी डोंगरगांव, के द्वारा माननीय न्यायालय जिला दण्डाधिकारी राजनांदगांव,छ.ग. को थाना डोंगरगांव के आदतन आरोपी कीर्तन सोनकर पिता स्व. केजउ राम सोनकर उम्र- 53 साल, पता ग्राम अमलीडीह , थाना डोंगरगावं जिला राजनांदगांव,छ.ग., जिसके नाम से पिछले वर्ष 2003 से अब तक 19 अपराध 9 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही दर्ज है एवं उक्त आरोपी से क्षेत्रार्गत काफी आक्रोश होने के संबंध मे उल्लेखकर माननीय न्यायालय जिला दण्डाधिकारी महोदय ,राजनांदगांव,छ.ग. को जिला बदर हेतु प्रतिवेदन पेश किया गया था जो उक्त आरोपी के अपराधिक रिकार्ड का अवलोकन करते हुये माननीय दण्डाधिकारी महोदय राजनांदगांव के द्वारा म.प्र./छ.ग. सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा- 3,5,6 के तहत 1 वर्ष के लिये जिला KCG,MMC,राजनांदगांव,दुर्ग, बालोद, गोंदिया(महाराष्ट्र) व बालाघाट(म.प्र.) के निवासरत मे प्रतिबंध लगाने आज दिनांक 22.09.2023 को आदेश दिया गया है।उक्त आदेश एक वर्ष के लिए दिनांक 21.9.24 तक लागू रहेगा। जिला बदर कराने मे थाना डोंगरगांव पुलिस की विशेष भुमिका रही है ।
लंबे समय से सट्टा के कारोबार में लिप्त रहे आरोपी कीर्तन सोनकर को जारी हुआ जिला बदर का आदेश
आदतन अपराधी पर गिरा प्रशासन की गाज, आरोपी कीर्तन सोनकर 01 साल के लिये जिलाबदर
इस आदेश से आदतन आरोपीयों पर जिला बदर होने की भय व्याप्त
थाना डोंगरगावं के प्रतिवेदन पर ,मान0कलेक्टर ने दिया जिला बदर का आदेश साथ ही आरोपी को जिला KCG,MMC,राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद, गोंदिया(महाराष्ट्र) व बालाघाट(म0प्र0) के रहने मे लगा प्रतिबंध