दुर्ग। आबकारी विभाग ने अवैध शराब बिक्री व परिवहन की सूचना पर त्वरित कार्रवाई कर 3 अलग-अलग केस दर्ज किए हैं। पहले केस में आरोपी भूपेन्द्र वर्मा के कार की तलाशी ली गई। इस दौरान कार में रखें 1 पेटी चिवास रिगल व 1 पेटी एमसीडी नंबर 1 कुल 2 पेटी व्हिस्की कुल 18 बल्क लीटर बरामद कर अपराध दर्ज किया गया। दूसरे प्रकरण में आरोपी गिरवर मानिकपुरी भनपुरी द्वारा दुर्ग बस स्टैंड में बाइक को संदिग्ध अवस्था मे भगाते देख रोककर तलाशी ली गई। बाइक में 2 पेटी जिसमें 1 पेटी ब्लेंडर्स प्राईड 1 पेटी सिग्नेचर व्हिस्की तथा डिक्की के सामने बैग में रखें 1 पेटी रेड लेबल व्हिस्की कुल 27 बल्क लीटर मदिरा बरामद किया। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायिक रिमांड में लिया गया।
तीसरे प्रकरण में आरोपी अनुप सिंह आ. अनिल सिंह, कुमार गौरव उर्फ गोलू (फरार) साकिन रुआ बांधा भिलाई के है। जिनकी स्कूटी को धनोरा रिसाली बस्ती चौक में चेकिंग के दौरान कुल 32.58 ब.ली. देशी मदिरा मसाला बरामद कर उक्त आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई के लिए आरोपी न्यायिक रिमांड में लिया गया। कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी दीपक कुमार ठाकुर, अशोक अग्रवाल आबकारी उप निरीक्षक स्वाति चौरसिया, भुनेश्वर सिंह सेंगर आबकारी मुख्य आरक्षक अनुला झाड़े, फागू राम टंडन, संतोष दुबे, भोज राम रत्नाकर, प्रहलाद सिंह राजपूत आरक्षक देव प्रसाद पटेल, अशोक वर्मा, देवप्रसाद पटेल, लक्ष्मीनारायण भरथरी, महिला आरक्षक संगीता ध्रूव, चितेश्वरी ध्रूव ड्राइवर जे. दीपक राजू व दुर्गेश उपस्थित रहे। विभाग द्वारा 2 मार्च को कार्रवाई कर छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धाराओं के तहत कायम कुल 3 प्रकरणों में 77.58 बल्क लीटर मदिरा जब्त की गई है।