अधिवक्ता ठाकुर निश्चय सिंह की प्रभावी पैरवी, कन्हैयालाल लूलिया को मिली जमानत

छग

Update: 2025-06-22 17:10 GMT
Raipur. रायपुर। राजधानी रायपुर के चर्चित आबकारी मामले में एक नया मोड़ आया है, जब कन्हैयालाल लूलिया (65 वर्ष) को न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया। मामले की पैरवी करते हुए युवा अधिवक्ता ठाकुर निश्चय सिंह ने एक बार फिर अपनी प्रभावशाली कानूनी दक्षता का परिचय दिया।

मामला क्या है?
दिनांक 16 जून 2025 को हांडीपारा क्षेत्र से आबकारी विभाग की टीम ने एक अभियान के दौरान अवैध रूप से मध्यप्रदेश से लाई गई विदेशी शराब जब्त की थी। कुल 15 बोतलें ज़ब्त की गईं – 10 बोतल ब्लेंडर प्राइड व्हिस्की, 4 रॉयल स्टैग, 1 रॉयल चैलेंज, जिसकी कुल मात्रा 11.25 लीटर थी। आरोपी कन्हैयालाल लूलिया को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 36 और 59(क) के तहत गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ठाकुर निश्चय सिंह ने कानूनी बारीकियों का हवाला देते हुए प्रभावी दलीलें प्रस्तुत कीं, जिसके आधार पर
न्यायालय
ने कन्हैयालाल लूलिया को जमानत प्रदान की।


गौरतलब है कि निश्चय सिंह इससे पूर्व भी NDPS (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट) के एक अहम मामले में ट्रुशल मुलचंदानी को जमानत दिलाकर चर्चा में आए थे। यह उनके करियर में एक और बड़ी कानूनी सफलता मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ की अदालतों में NDPS और आबकारी मामलों में विशेष दक्षता रखने वाले वकीलों की सूची में ठाकुर निश्चय सिंह का नाम तेजी से उभर रहा है। उनकी निरंतर सफलता यह संकेत देती है कि वे आगामी समय में इस क्षेत्र के सशक्त, भरोसेमंद और प्रमुख युवा अधिवक्ताओं में शुमार हो सकते हैं।
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