होली पर ‘ड्राई डे’ यथावत, अवैध शराब बिक्री-परिवहन पर सख्त निगरानी के निर्देश
CM साय ने किया ट्वीट
Raipur. रायपुर। विष्णुदेव साय ने होली के अवसर पर पूर्व निर्धारित ‘ड्राई डे’ को यथावत लागू रखने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि घोषित शुष्क दिवस के दौरान प्रदेशभर में मदिरा की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। निर्धारित नियमों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि नागरिक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित वातावरण में त्योहार मना सकें। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, शुष्क दिवस के दौरान किसी भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या क्लब में शराब की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
प्रशासन को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि प्रतिबंध के दौरान कहीं भी अवैध विक्रय या वितरण न हो। मुख्यमंत्री ने मदिरा के अवैध परिवहन और बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सख्त निगरानी के निर्देश भी दिए हैं। पुलिस और आबकारी विभाग को संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाने के लिए कहा गया है। अधिकारियों को त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य त्योहार के दौरान शांति, सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना है। प्रशासनिक सतर्कता के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि होली का पर्व प्रदेशभर में उल्लास और सद्भाव के साथ संपन्न हो।