रायपुर। शहर में गणेशोत्सव त्यौहार को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन एवं रायपुर पुलिस द्वारा शहर में शांति व्यवस्था करने एवं सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने डीजे धुमाल संचालकों का बैठक लेकर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डीजे धुमाल संचालन के संबंध में जारी निर्देश दिशानिर्देशों के विषय में अवगत कराते हुए नियमानुसार डीजे धुमाल संचालन करने समझाईश दिया गया था. उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला प्रशांत अग्रवाल द्वारा अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया.
इसी कड़ी में देर रात्रि लगभग 1:30 बजे स्पार्कलिंग डीजे का संचालक पंकज वैष्णव पिता उमाशंकर उम्र 25 वर्ष साकिन साहू पारा तेलीबांधा अबाबा मोबाइल दुकान के पास थाना तेलीबांधा के द्वारा थाना खम्हारडीह क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन कर डीजे संचालन करने के पाए जाने से विधिवत कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए आरोपी पंकज वैष्णव से वाहन क्रमांक-CG-04 MV 9205 पिकअप(207) वाहन में लगे डीजे स्पीकर एंपलीफायर अन्य सामानों की जब्ती कर न्यायालय पेश किया गया.