उच्च न्यायालय ने धान खरीदी मामले में समिति प्रबंधक को मिली अग्रिम जमानत
छग
घरगोड़ा। अमर स्तंभ विगत कुछ दिनों पूर्व धान खरीदी मामले में विभिन्न विवाद सामने आए जिसमे से प्रमुख रूप से सेवा सहकारी समिति लैलूंगा एवं सेवा सहकारी समिति राजपुर के अंतर्गत धान खरीदी में अनियमितता पाई गई, जिसमे समिति के विरुद्ध कृषकों से अनुचित लाभ लेना एवम कृषकों के रकबा में वृद्धि करने जैसे आरोप लगाए गए। कलेक्टर रायगढ़ द्वारा उक्त संबंध में जांच की गई एवम आरोपियों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कराने हेतु शाखा प्रबंधक अपेक्स बैंक लैलूंगा को निर्देशित किया। जिसके बाद मामले में लैलूंगा थाने में दो एफ आई आर अपराध क्रमांक 265 एवम अपराध क्रमांक 266 धारा 409,420,34 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दर्ज की गई।
इसमें से एक मामले में लैलूंगा समिति प्रबंधक प्रहलाद बेहरा द्वारा अपने अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा एवम मनीष बेहरा के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ के समक्ष अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। मामले में पैरवी के दौरान आवेदक के अधिवक्ता द्वारा पूरे प्रकरण को झूठा बताते हुए तर्क दिया कि किसी भी प्रकार से शासन को हानि नहीं हुई एवम मुख्य आरोपियों को छोड़कर निर्दोष व्यक्तियों को उक्त प्रकरण में आरोपी बनाया गया है, इसके साथ ही अन्य तर्क भी माननीय न्यायालय के समक्ष रखे गए। जिसपर विचार करते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा समिति प्रबंधक को राहत देते हुए अग्रिम जमानत का लाभ देकर आदेश पारित किया। एवम राजपुर समिति के आरोपियों के संबंध में जमानत आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है।