कलेक्टर का आदेश, निजी दुकानदारों को भी सरकारी रेट पर बेचना होगा रासायनिक खाद
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छत्तीसगढ़। सहकारी समितियों में जिस रेट पर रासायनिक खाद जैसे-यूरिया, डीएपी, पोटाश, सुपर फास्फेट, एनपीके इत्यादि का विक्रय किया जाता है, उसी रेट पर निजी दुकानदारों को भी रासायनिक खाद का विक्रय करना होगा। रासायनिक खाद बेचने वाले निजी दुकानदारों को अपने दुकान में उपलब्ध रासायनिक खाद और उसका मूल्य सूची प्रतिदिन प्रदर्शित करना होगा तथा भुगतान पीओएस मशीन के माध्यम से ही प्राप्त करना होगा। निजी दुकानदारों द्वारा अधिक रेट में रासायनिक खाद का विक्रय करने की शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कांकेर कलेक्टर चन्दन कुमार ने इस संबंध में कृषि विभाग के उप संचालक को आवश्यक निर्देश दिये हैं। अधिक रेट में खाद विक्रय की शिकायत उप संचालक कृषि कार्यालय के दूरभाष नंबर 07868-241661 पर किया जा सकता है।
जिला विपणन अधिकारी से मिली जानकारी अनुसार जिले को प्राप्त रासायनिक खाद के कुल लक्ष्य का 60 प्रतिशत सहकारी समितियों के माध्यम से और 40 प्रतिशत निजी दुकानदारों के माध्यम से बेचने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और इसके लिए कृषि विभाग द्वारा जिलेवार लक्ष्य आबंटित किये जाते हैं। कांकेर जिले को इस साल 49 हजार 150 मेट्रिक टन रासायनिक खाद का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। सहकारी समितियों के लिए 28 हजार 500 मेट्रिक टन और निजी दुकानदारों के लिए 20 हजार 650 मेट्रिक टन उवर्रक का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें यूरिया 20 हजार 300 मेट्रिक टन, डीएपी 14 हजार 250 मेट्रिक टन, पोटाश 05 हजार 100 मेट्रिक टन, सुपर फास्फेट 07 हजार मेट्रिक टन एवं एनपीके 02 हजार 500 मेट्रिक टन लक्ष्य दिया गया है। कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि जिले में 70 सहकारी समितियों और 466 निजी खाद-बीज, दवाई दुकानदारों के द्वारा रासायनिक खाद का विक्रय किसानों को किया जाता है। जिले के किसान भाई रासायनिक खाद के अलावा वर्मी कम्पोस्ट एवं सुपर कम्पोस्ट का उपयोग भी अपने खेतों में कर सकते हैं। वर्मी कम्पोस्ट तथा सुपर कम्पोस्ट के लिए अपने गांव के गौठान और सहकारी समितियों से संपर्क किया जा सकता है।